जशपुरनगर-कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए जिले में तात्कालिक व्यस्था के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से 11 बजेसुबह तक ही खोली जा सकेगा उन्होंने कहा है कि सैलून, ढाबा, गुमटी-ठेले, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लोगों के लिए मनोरंजन वाले साधन क्लब सभी बंद रहेंगे उनको खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मंदिरा दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थानों को सरकारी गाइड लाईन एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रखने के निर्देश दिए है.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
प्रतिष्ठान में समान लेने आने वाले ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, तथा दूसरे ग्राहक से एक मीटर की दूरी बनाकर रखना होगा। सभी दुकानदारो को अपने दुकान के बाहर हाथ धोने के लिए, साबुन एवं पानी रखना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते प्रतिष्ठान पूर्व की तरह ही संचालित होगे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है।