Lockdown-रेस्तरां और सैलून भी छूट के दायरे में नहीं,गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट

Shri Mi
2 Min Read

दिल्ली।केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले एक महीने से जारी पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में दुकानों को खोलने के संबंध में शुक्रवार रात दी गयी छूट के बारे में सफाई देते हुए कहा है कि रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें इसके दायरे में नहीं आते और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।
गृह मंत्रालय ने गत 15 अप्रैल को पूर्णबंदी के संंबंध में जारी दिशा निर्देशों में संशोधन कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश दिया था।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

Join Our WhatsApp Group Join Now

नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले बाजारों तथा सिंगल और मलटी ब्रांड वाले मॉल को भी इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया था। इस आदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अकेली दुकानों , अड़ोस पड़ोस की दुकानों तथा आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गयी है।

बाद में गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में सफाई दी कि सभी रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकान इस छूट के दायरे में नहीं आती। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेस्तरां तथा सैलून सेवा प्रदाता की श्रेणी में आते हैं इसलिए ये दुकान नहीं हैं और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी।

इससे पहले मंत्रालय ने एक अन्य स्पष्टीकरण में कहा था कि ई कामर्स कंपनियों को भी केवल अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की छूट रहेगी और वे गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति अभी नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य पदार्थों की बिक्री पर पहले से लागू प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close