जयपुर।राजस्थान में 3 मई से 17 मई तक मिनी कोरोना लॉकडाउन यानी ‘रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े’ (Rajasthan Lockdown Guidelines) का ऐलान किया गया है. मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने सख्ती दिखाते हुए इसे सख्त बनाने के आदेश दिए हैं. नई गाइडलाइन लागू होने के बाद अब दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को सीधे क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा. इन लोगों को RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटीन में ही रहना अनिवार्य कर दिया गया है. बीते दो दिनों से लॉकडाउन और प्रतिबंधों के ऐलान के बावजूद भी लोग सड़कों पर आने से बाज नहीं आ रहे थे ऐसे में नियमों में सख्ती की गई है.
क्या हैं नई गाइडलाइंस?
1. वाहन चालकों और पैदल लोगों को भी घर से बाहर आने की वजह बतानी होगी. ठोस वजह न होने पर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा. यहां RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने तक रोक कर रखा जाएगा.2. शादियों में 50 की जगह अब सिर्फ 31 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है. बैंड की इजाजत है लेकिन उनकी संख्या बेहद कम होनी चाहिए.3. शादी समारोह की सूचना अब लोकल थाने की जगह SDM को देनी होगी, साथ ही मेहमानों की पूरी लिस्ट भी देनी होगी. इस लिस्ट के अलावा और कोई शादी समारोह में शामिल पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
4. शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा.
5. जयपुर में सभी खेल मैदान और पार्क बंद रहेंगे. हालांकि बाकी जिलों में खेल मैदान व पार्क खोलने की अनुमति है.
6. वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी की दुकानें छोड़ सब बंद रहेगा.
7. 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सिर्फ सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे.
8. शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी.
9. किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी.
10. डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति है. किराना दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 रहेगा. सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी. सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी और मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी.
11. खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराना और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति है. इसके अलावा फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी. साथ ही मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी.
12. ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे ही खुलेंगी. फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है.
इन सभी को लॉकडाउन से छूट
1. सभी अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी. इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी. सभी अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी. इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी.
2. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर अनुमति होगी. राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
3. प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी.
4. ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति है.
5. वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति है.
6. पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति है.
7. अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है.
8. दूरसंचार, IT, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा IT आधारित सेवाएं जारी रहेंगी.
9. बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, NBFC ग्राहकों के लिए दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे.
10. सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी और मीडिया कर्मियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी.
11. जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे.
12. केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे. इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे.
इतने टाइम ही मिलेगा पेट्रोल
नई गाइडलाइंस के मुताबिक पेट्रोल पंप खुले रहेंगे लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे. LPG सिलेंडर बांटने की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी. इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50% यात्रियों के साथ अनुमति है. निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रखी गई है. निजी और रोडवेज की बसें चल सकेंगी लेकिन बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है. मेडिकल इमरजेंसी और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा पर रोक जारी है. आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन में यात्रा करने पर 50% लोग ही बैठ सकेंगे.
शादी समारोह को लेकर नियम सख्त
शादी समारोह को पहले की ही तरह तीन घंटे में निपटाना होगा. अब शादी में सिर्फ 31 मेहमानों को अनुमति है और इससे ज्यादा पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. मेहमानों की लिस्ट पहले SDM को भेजनी होगी और तीन पहले सूचित भी करना होगा. SDM को बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा.