गौरेला पेंड्रा मरवाही। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन पैर पसारता जा रहा है।एक-एक कर छत्तीसगढ़ के जिलों में लॉकडाउन लग रहा है ।इसी कड़ी में रविवार को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी कर दिया गया। कलेक्टर नम्रता गांधी द्वारा जारी आदेश के अनुसार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल सुबह 6:00 से 21 अप्रैल सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ।घोषित कंटेनमेंट जोन की अवधि को आवश्यकता अनुसार पढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्ण सील रहेंगी। मिली जानकारी के अनुसार एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसी केवल टेलीफोन किया ऑनलाइन आर्डर लेने तथा ग्राहकों को सिलेंडर की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। इस अवधि में पूरे जिले अंतर्गत संचालित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही LOCKDOWN GUIDELINE पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
अपरिहार्य परिस्थितियों में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से दूसरी जगह आने जाने वाले यात्रियों को ईपास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उनका बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित होगा ।राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमानित प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी कोरोना के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कोरोना के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र अस्पताल व पैथोलॉजी लैब आने जाने की अनुमति होगी ।लेकिन अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।