जशपुर।जशपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 31 मई रात 12:00 से 6:00 जून रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। कलेक्टर महादेव कावरे ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि उक्त अवधि में जशपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल,सिनेमा हॉल ,जिम,स्टेडियम की सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। कोविड 19 की मापदंड का पालन करते हुए सभी कार्यालय खुलेंगे।वही स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने मंडियों में लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात दस बजे से सुबह छः बजे तक रहेगी। लोक सेवा केंद्र/चॉइस सेंटर 6:00 बजे तक खुलेंगे। लेकिन मास्क का फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी प्रकार की एकल दुकानें, डेली नीड्स दुकानें कपड़ा, जूता चप्पल,ज्वेलरी, फल सब्जी दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रविवार छोड़कर खोली जा सकेगी।हर इतवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा।
सरगुजा संभाग के इस जिले मे बढ़ा LOCKDOWN,कलेक्टर ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन,इन गतिविधियो को मिली छूट
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर