रविवार से लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट लागू, जानिए क्या होगा शुरू और क्या रहेगा बंद

Shri Mi
5 Min Read

मुंबई।मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने लॉकडाउन से जुड़े प्रतिबंधों में छूट का ऐलान ( Maharashtra Lockdown Updates) कर दिया है. कोरोना नियमों और प्रतिबंधों से जुड़ी ये छूट (Relaxations on lockdown restrictions) 15 अगस्त (रविवार) यानी स्वतंत्रता दिवस से लागू हो रही है. इस घोषणा केे तहत सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi Government) सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टॉरेंट्स, जिम और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमताओं के साथ रात 10 बजे तक खोलने की छूट दे दी है. शर्त यह है कि इन संस्थाओं से जुड़े सभी कर्मचारी कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे Rajesh Tope, Health Minister of Maharashtra) ने ठाकरे सरकार की ओर से यह जानकारी दी. इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए रविवार से मुंबई लोकल शुरू करने की भी घोषणा की है. इस संबंध में वैक्सीन सर्टिफिकेट और फोटो आईडी की जांच करते हुए रेलवे पास (Monthly Railway Pass) देने का काम जोर-शोर से शुरू है. ऐसे तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है, वे  रविवार से मुंबई लोकल में यात्रा कर सकेंगे.

Join Our WhatsApp Group Join Now

15 अगस्त (रविवार) से  क्या शुरू क्या बंद ?

कोरोनारोधी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रविवार से शुरू हो जाएगी. रेस्टॉरेंट और होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे. लेकिन सभी कर्मचारियों (मैनेजर, वेटर, कूक या शेफ, सफाई कर्मचारी, बारटेंडर्स) का वैक्सीनेशन पूरा होना जरूरी है. यानी वे लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों, यह सुनिश्चित करना होगा. साथ ही दूसरी डोज लिए हुए 14 दिनों का समय बीत चुका हो, यह भी ध्यान रखना जरूरी है. इसी तरह सारी दुकानें भी रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी. दुकानदार और सभी स्टाफ के वैक्सीनेशन पूरा होने की शर्तें यहां भी लागू हैं. शॉपिंग मॉल्स को भी रात 10 बजे तक खोले जाने की छूट होगी. यहां भी कर्मचारियों का पूरी तरह से वैक्सीनेशन हुआ होना जरूरी होगा. कस्टमरों को भी एंट्री गेट पर अपना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी.

इनके अलावा जिम, योगा सेंटर, सलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे. इनडोर स्पोर्ट्स जैसे बैडमिनटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, मलखंभ को इजाजत रहेगी. लेकिन एक वक्त में दो ही खिलाड़ियों की हॉल में उपस्थिति की अनुमति है. यहां भी सभी खिलाड़ियों, मैनेजरों, सदस्यों और सफाई कर्मचारियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. साथ ही दूसरी डोज के बाद 14 दिनों का समय खत्म हुआ होना भी जरूरी है.

महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन होना जरूरी

महाराष्ट्र में फिलहाल सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस को बंद ही रखने का फैसला किया गया है. मंदिर और सभी धार्मिक स्थल भी अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे. अन्य जगहों से महाराष्ट्र में आने के लिए वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा. अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ में रखना जरूरी होगा. यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

सभी तरह के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में रोक कायम रहेगी. भीड़ बढ़ाने वाले किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं होगी. विवाह सामारोह के लिए हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 100 लोग और आउटडोर यानी लॉन में 200 लोगों तक की उपस्थिति को इजाजत दी गई है.

…तो फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा

इसके अलावा एक अहम निर्देश यह दिया गया है कि अगर राज्य में कोविड के मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत 700 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ जाती है तो राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से कड़क लॉकडाउन लगा देगी.

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close