RERA की बड़ी कार्यवाही, बोदरी – बिल्हा के वासु अपार्टमेंट की बिक्री पर रोक , मकान निर्माण में देरी और रेरा के पहले के आदेश का पालन भी नहीं किया

Chief Editor
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रायपुर। छत्तीसगढ़ भू – संपदा विनियामक प्राधिकरण ( रेरा ) ने एक मामले में फैसला देते हुए बिल्हा तहसील के बोदरी गांव में वासु अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। यह मामला वासु अपार्टमेंट से  जमीन – मकान की खरीदी करने वाली श्रीमती किरण भजगावली ने पेश किया था। इस मामले में रेरा ने पहले ही वासु अपार्टमेंट  को ब्याज सहित 25 लाख़ रुपए की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन रेरा के आदेश का पालन नहीं होने की वजह से अब प्रोजेक्ट की बिक्री पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई की गई है।

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इस मामले में मिली जानकारी की के मुताबिक अंबिकापुर में रहने वाली श्रीमती किरण भजगावली ने वासु अपार्टमेंट से भूखंड व मकान खरीदने के लिए 31 लाख रुपए में बुकिंग कराई थी । इसके लिए किरण भजगावली ने 18 लाख रुपए  से अधिक की राशि का भुगतान भी कर दिया था। लेकिन वासु अपार्टमेंट के  द्वारा मकान के निर्माण में देरी होने की वजह से उन्होंने बाकी की रकम का भुगतान नहीं किया । इसके बाद उन्होंने रेरा मे प्रकरण पेश किया था। इस पर रेरा की ओर से वासु अपार्टमेंट के श्रीमती राम कुमारी कौशिक के खिलाफ आदेश पारित किया गया था। जिसमें आवेदिका को विलंबित अवधि हेतु उनके द्वारा भुगतान की गई राशि ब्याज सहित कुल 25,48,707 रुपए  का भुगतान 2 माह के भीतर करने कहा गया था। लेकिन रेरा के इस आदेश का समय पर पालन नहीं किया गया। इस पर श्रीमती किरण भजगावली ने रेरा में फिर से आवेदन पेश किया। रेरा से आदेश पारित होने के एक साल 3 महीने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। रेरा की ओर से 27 फरवरी को फिर से आदेश जारी किया गया है कि वासु अपार्टमेंट की ओर से श्रीमती किरण भजगावली को 15 दिन के भीतर 25,487,07 का भुगतान सुनिश्चित करें। यदि 15 दिन के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इस राशि की वसूली के लिए आरआरसी जारी की जावे। रेरा के आदेश का उल्लंघन करने के कारण 28 नवंबर 2019 से वसूली दिनांक तक 100 रुपए प्रति दिन का फाइन भी लगाया गया है। यह राशि भी आरआरसी के जरिए वसूली करने कहा गया है। रेरा ने यह भी आदेश दिया है कि जब तक इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता है वासु अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है ।

यह आदेश रेरा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष विवेक ढाँढ़ और सदस्य राजीव कुमार टम्टा की ओर से पारित किया गया है।

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