मिशन अस्पताल मामलाः कमिश्नर आदेश की उड़ाई धज्जियां…लारेन्स और राबिन्सन पर FIR..जिला प्रशासन का आदेश
कोर्ट आदेश की अवहेलना..तोड़फोड़,कब्जा का आरोप
बिलासपुर— बहुचर्चित मिशन अस्पताल मामले ने अब नया मोड़ सामने आया है। मिशन प्रबंधन की पैरवी करने वालों ने कमिश्नर कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन करते हुए अस्पताल पर कब्जा करने का प्रयास किया है। मामले में जिला प्रशासन की तरफ से राजस्व निरीक्षक मयंकमणि दुबे की रिपोर्ट पर मिशन अस्पताल के कर्ताधर्ताओं में नितीन लारेन्स और जयदीप राबिन्सन और अन्य के खिलाफ सिविल लाइन थाना ने गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
नितीन लारेन्स और जयदीप पर FIR
मिशन अस्पताल प्रबंधन ने कमिश्नर कोर्ट के स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए मिशन अस्पताल पर कब्जा करने का प्रयास किया है। सूचना के बाद जांच पड़ताल कर नितीन लारेन्स और जयदीप राबिन्सन समेत अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में जिला प्रशासन की तरफ से नजूल आरआई मयंक मणि दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराया है।
मिशन असप्ताल पर कब्जा का प्रयास
जानकारी देते चलें कि 22 अगस्त को मिशन अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन को कब्जा देते हुए कहा कि अस्पताल में इस समय मरीज,मशीन और स्टाफ का निवास है। यदि किसी प्रकार की जन या धन की हानि होती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। आवेदन लिए जाने के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर तत्काल 22 अगस्त की शाम टीम ने मौका मुआयना किया। मौके पर ना तो स्टाफ पाया गया और ना ही कोई मरीज या परिजन ही नजर आए। टीम की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने तत्काल नोटिस चस्पा और तामील कर 26 अगस्त साढ़े पांच बजे तक कब्जा हटाने का आदेश दिया था।
नजूल टीम की कार्रवाई
नजूल टीम की कार्रवाई से दंग मिशन अस्पताल ने पहले हाईकोर्ट फिर कमिश्नर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कमिश्नर कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए स्थगन आदेश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त का समय दिया। 27 अगस्त को सुनवाई के बाद कमिश्नर कोर्ट ने नई तारीख दिया।
29 अगस्त को नजूल प्रशासन को जानकारी मिली कि प्रबंधन के कर्ता धर्ता नितीन लारेन्स और जयदीप राबिन्सन अपने साथियों के साथ स्थगन आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मिशन अस्पताल मरें प्रवेश कर तोड़फोड़ और अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रहे हैं। आरआई मयंक मणि ने मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति को ना केवल देखा बल्कि वीडियो भी बनाया।