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सास श्वसुर को 80 लाख के गबन में फंसाया…हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश को रोका…बुजुर्ग दम्पत्ति को मिली राहत
जिला सहकारी बैंक में 80 लाख का गबन मामला
बिलासपुर—-किसानों का पैसा गबन मामले में सास श्वसुर को घसीटने को लेकर हाईकोर्ट से बुजुर्ग दम्पत्ति को राहत मिली है। मामला सहकारी बैंक का है। प्रकरण में आरोपी महिला ने गबन में बूढे सास श्वसुर को घसीटा है। सिविल कोर्ट से बुजुर्ग दम्पत्ति के खिलाफ पारित आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है।
बताते चलें कि खुश्बू शर्मा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दयालबन्द शाखा में कर्मचारी है। खुश्बू शर्मा ने पद पर रहने के दौरान किसानों के खाते में गड़बड़ी कर लाखों रूपयो की हेराफेरी किया। मामला सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन को शपथपत्र देकर खुश्बू शर्मा ने कहा कि 14 लाख चुका देगी। इसके बाद 80 लाख की रकम स्वयं चुकाने की बात कही ।
इस दौरान खुश्बू शर्मा ने बताया कि घोटाले में उसके सास ससुर भी शामिल है। दोनो अलग मकान में रहते हैं। जबकि बुजुर्ग दम्पत्ति का मामले से कोई लेना देना नहीं था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने ससुर जानकी प्रसाद शर्मा के खिलाफ आदेश पारित किया। सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जानकी प्रसाद ने हाईकोर्ट में एडवोकेट धीरेन्द्र पाण्डेय के माध्यम से क्रिमिनल पिटीशन पेश किया ।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निचली अदालत के आदेश पर स्थगन दिया है। बैंक मेनेजर को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने कर स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है।
बूढ़े सास श्वसुर पर लगायी आरोप
बताते चलें कि खुशबू शर्मा जिला सहकारी केंद्र मर्यादित बैंक, शाखा मंडी चौक, में बैंक क्लर्क सह कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है। कैशियर के पद पर रहने के दौरान बैंक से 80 लाख रुपये की हेराफेरी की। शाखा प्रबंधक हितेश सलूजा ने 9 दिसम्बर 22 को लिखित शिकायत दर्ज कराई । प्रबंधक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया। मुख्य अपराधी खुशबू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया। अपने बयान में खुश्बू ने बताया कि सास श्वसपुर ने ही उन्हें अपराध के लिए मजबूर किया है।