नगर पालिका उप चुनाव-धारा 144 लागू,ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध

Shri Mi
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 हेतु 24 नवम्बर 2021 को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 29 संजय गांधी नगर बिलासपुर में लोक-परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रकिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबन्धात्मक उपाय आवश्यक है।

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जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर के आदेशानुसार बिलासपुर जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 29, संजय गांधी नगर, बिलासपुर की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।

यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव या मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में, संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई सम्यक के रूप से सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा निर्वाचन प्रकिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए पैरा एक में वर्णित जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 29, संजय गांधी नगर, बिलासपुर की सीमा में प्रभावशील रहेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 हेतु 24 नवम्बर 2021 को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है।निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दलों, उनके कार्यकर्ताओं तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने दल के प्रचार प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है वरन् वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तीन पहियां वाहनों, स्कूटर, सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है।

ये वाहन सभी सड़कों, गलियों, उपगलियों पर चलते है और बस्तियों मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज पर लाउड स्पीकर से प्रसारण करते हुए जाते है। लाउड स्पीकर के ऊंची आवाज के प्रयोग से  विद्यार्थी वर्ग गंभीर रूप से अशान्त हो जाते है क्योंकि इससे उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकर पर अबाध्य रूप से किए जाने वाले शोर-गुल से वृद्ध, दुर्बल व्यक्ति को चाहे व किसी चिकित्सालय, संस्था, घर में हो बहुत परेशानी होती है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के वार्ड क्र.29 संजय गांधी नगर, बिलासपुर सीमा के अंतर्गत आते है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए वाहनों एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म कें होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी साभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहांें में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

चुनावी सभाओं एवं प्रचार प्रसार करने के लिए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिले में वार्ड क्र.29 संजय गंाधी नगर क्षेत्र में प्रात 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है परंतु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आॅफिस, दूरभाष केंद्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

यह प्रतिबंध 24 नवम्बर 2021 से चुनाव प्रकिया समापन तिथि तक जिले के नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्र. 29 संजय गांधी नगर क्षेत्र की सीमा में प्रभावशील रहेगा।  

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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