सीजीवाल।पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक निश्चित तारीख के बाद आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसकी तारीख आगे बढ़ाने का भी कोई संकेत नहीं मिला है। अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे।सबसे पहले http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले –Register Here– पर क्लिक करें। इसके बाद पैन डिटेल्स देकर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें।इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा। यहां नया पेज खुलेगा, इस पर आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा।
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यहां जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी जा रही हैं वह भरनी होंगीं। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में दी गई डिटेल्स अलग अलग हैं तो उनमें से किसी एक में पहले आपको डिटेल्स बदलवाकर एक जैसी करानी होंगी। अगर आधार और पैन में दी गई डिटेल्स एक जैसी हैं तो आसानी से दोनों लिंक हो जाएंगे। सभी जानकारी भरने और Captcha कोड डालने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें। UIDAI से सत्यापन करने के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी।