सरकार ने जारी की नयी कोरोना गाइडलाइन, जानिए कहां कितनी मिलेगी छूट

Shri Mi
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मुंबई। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए गाइडलाइन्स जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब महाराष्ट्र में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। सड़क पर थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। 27 मार्च (शनिवार) से रात 8 pm से सुबह  7 am तक 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं। महाराष्ट्र में मॉल, रेस्तरां और बगीचे 27 मार्च से रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे, समुद्र तटों तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी।

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सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे

कोरोना वायरसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े रहने पर पाबंदी रहेगी। 1 हजार तक की पेनल्टी पेंडेमिक एक्ट के तहत लगाई जाएगी। 20 से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाएंगे। वहीं 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में नहीं शामिल हो सकते हैं। सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेंगे। 

कार्यालयों में 50 परसेंट स्टाफ ही बुलाया जा सकेगा

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, कार्यालयों में 50 परसेंट स्टाफ ही बुलाया जा सकेगा। सभी सिंगल स्क्रिन और मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरंट,ऑडीटोरियम रात 8 से  सुबह 7 तक बंद रहेंगे। रेस्तरां से फूड होम डिलीवरी जारी रहेगी। किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं है।

अब बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा

महाराष्ट्र सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान जैसे समुद्र तट और उद्यान 27 मार्च की मध्यरात्रि से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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