लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों की विरूद्ध होगी कार्यवाही,कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक

Shri Mi
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नारायणपुर- कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर साहू ने जिले में कोरोना के पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों के तहत् जिले में कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत् जिले में संचालित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिकों और आने वाले ग्राहकों को मास्क, हाथों को सेनेटाईज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसे दुकानदार जो बार-बार लारपवाही बरतते पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध जुर्माना/चालानी कार्यवाही के अलावा आवश्यकता पड़ने पर दुकान सील करने की भी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले से संचालित होने वाली बसों की कुल सीटों का 50 प्रतिशत ही उपयोग किया जाये, इस बात पर संबंधित अधिकारी नजर रखें, और यदि बसों में यात्री बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं पाये जाते हैं, तो बस मालिक के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जाये।

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बैठक में वनमंडलाधिकारी एन.आर.खुंटे, एसडीएम दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर निधि साहू, डिप्टी कलेक्टर गौरीशंकर नाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए.आर.गोटा, डीपीएम सुश्री प्रिया कंवर, सिविल सर्जन डॉ एमके सूर्यवंशी मौजूद थे।कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहे है। नारायणपुर जिले में भी कोरोना वायरस से जिलेवासियों की सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य, पुलिस, नगर पालिका, सामाजिक संस्था, व्यापारी वर्ग मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित किया जा रहा है, कि वे स्वयं कोरोना का टीका लगवायें और आसपास के लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्र्रेरित करें।

जिलेवासियों को सुरक्षित रखने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई के साथ कोरोना नियमों का पालन कराया जा रहा है। जिले में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, बिना मास्क लगाये सार्वजनिक स्थानों, हाट-बाजारांे, दुकानों आदि पर पाये जाने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। जिले में धारा 144 लागू कर एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों के रहने पर पाबंदी लगायी गयी है। वहीं सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधिनस्त अधिकारी-कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका लगवाना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने कंटेंनमेंट जोन की जानकारी ली और कांटेक्ट ट्रेसिंग कार्य को गंभीरता से करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग के दौरान किस जगह के लोग ज्यादा पॉजिटिव आ रहे है, ऐसे स्थान से आये लोगों का अनिवार्य रूप से कोविड-19 जांच कराया जाये। 

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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