रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र आगामी 22 सितंबर को आहूत हो रहा है।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ओ.पी.चौधरी द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन में शासकीय कार्य सुचारू व शांति पूर्वक सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिकोण से आस-पास के क्षेत्र को सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्षनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने 22 सितंबर को बलोदाबाजार रोड, व्ही.आई.पी. तिराहा से विधानसभा भवन जीरो प्वाईंट तक, ज्ञान गंगा स्कूल से विधानसभा जीरो प्वाईंट तक तथा विधाननगर तिराहा माढ़र रोड से दो किमी की दूरी तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत सभा, समारोह, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्षनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।
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