जशपुर।कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले को 26 अपै्रल से 05 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने इस अवधि में संसोधन आदेष जारी करते हुए कहा है कि ई कामर्स जैसे, अमेजन, फिल्पकार्ड, स्थानीय आॅनलाईन सेवा होम डिलिवरी से हो सकेगी लेकिन इस हेतु कोई दुकान नहीं खुलेगा को विलोपित किया जाता है। उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन को विलोपित कर उद्योगों एंव व्यवसायिक लेन देन जोड़ा जाता है।मृत्यु दावा राषि परिपक्वाता राषि, बोनस राषि आदि का भुगतान समय पर सुनिष्चित करने हेतु बीमा कम्पनियों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि को बैंको के लिए निर्धारित समयावधि प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक कार्यालय संचालित करने की अनुमति दी जाती है। सोषल डिस्टेंस के साथ कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों अधिकतम 10 को कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट 72 घण्टा अर्थात 3 दिवस तक का रखना अनिवार्य होगा।
CG- कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन की अवधि में जारी किया संशोधित आदेश
Join Our WhatsApp Group Join Now
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर