बेमेतरा।छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिसके तहत बेमेतरा कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बेमेतरा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बता दें कि इसके पूर्व जारी आदेश के तहत जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। जिस में बढ़ोतरी करते हुए इसे 26 अप्रैल कर दिया गया है। इस अवधि में बेमेतरा जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। सभी अस्पताल मेडिकल दुकाने, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां और ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी
लेकिन सीधे किसानों उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल सब्जी अंडा और दूसरे को गली मुहल्लों और कालोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स को सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगी, लेकिन मास्क धारण करना फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मिल्क पार्लर और दूध वितरण का समय सुबह 6:00 से 8:00 बजे तक तथा शाम 6:30 बजे तक निर्धारित किया गया है एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसी या केवल टेलीफोन किया ऑनलाइन ऑर्डर लेंगी तथा ग्राहकों को सिलेंडर घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में संचालित सभी शराब दुकानें आम जनता के लिए बंद रहेंगे।