नयी दिल्ली-रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर मास्क न पहने पर 500 रुपये की सजा का नियम छह महीने और बना रहेगा। रेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है।रेल मंत्रालय ने एक नए आदेश में कहा है कि कोविड-19 संबंधी निर्देशों को अगले ‘छह महीने या आगे किसी अन्य आदेश तक’ बढ़ा दिया है। इसमें में कहा गया है,“ रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में मास्क नहीं पहने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।”
Join Our WhatsApp Group Join Now