नाइट कर्फ़्यू जारी,दुकानों को रात 8 तक अनुमति,पढे विस्तृत आदेश

Shri Mi
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नारायणपुर –कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पूर्व में जारी आदेश के तहत् नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 01 जून 2021 से 15 जून 2021 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश को अधिक्रमित करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, सभी पार्क, सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, खेल, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। षासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग एवं अन्य समस्त षैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, पशु चिकित्सालय, पैथालॉजी/क्लीनिक, लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, न्यूज पेपर वितरण एवं पेयजल वितरण को छोड़कर पूर्वत चालू रहेंगी। सभी षासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की षर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग – अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जावे।

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जिला नारायणपुर अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिश्ठानों को सोमवार से षनिवार तक समय प्रातः 08ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाती है। दुकानदार/संचालक अपने प्रतिश्ठान में मास्क एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था स्वयं करेगा एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार की दुकानदारों/संचालकों और उसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवश्यक होगा कि वे स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों की जिनकी आयु 45 वर्श से अधिक है को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायिक प्रतिश्ठानों में सहज दृश्य स्थान में एक पोस्टर चस्पा करेंगे जिसमें यह स्पश्ट संदेश होगा, कि बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को अंदर प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं न ही उन्हें कोई साम्रगी विक्रय की जायेगी।

षर्तो का उल्लंघन करने तथा भीड़-भाड़ होने पर दुकानदार/संचालक स्वयं जिम्मेदार होगें तथा उन्हें एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चलान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को दो सप्ताह के लिए सील किया जावेगा। सभी पानठेला, चाट, समोसा, गुपचुप, चौपाटी, फास्ट-फूट इत्यादि खोलने की अनुमति होगी, किन्तु चौपाटी से होम डिलीवरी तथा टेक अवे की अनुमति होगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7ः00 बजे से रात्रि 8ः00 बजे तक की होगी। स्थानीय एवं नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर द्वारा वार्डो में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इस हेतु नगरपालिका अधिकारी पूरे षहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुये च्वपदज निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल/सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी। जिस हेतु समय प्रातः 08ः00 बजे से संध्या 06ः00 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। साथ ही समस्त सब्जी, फल विक्रेता को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियां सभी उपभोक्ताओं के लिए खोले जाने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसियॉं होम डिलीवरी को प्राथमिकता देवें।  स्थानीय ऑनलाईन षॉप तथा ई-कॉमर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिफकार्ट इत्यादि को प्रातः 10ः00 बजे से षाम 6ः00 बजे तक होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु षॉप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे।

ऑनलाईन सेवा एवं होम डिलीवरी में लगे हुए सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना अनिवार्य होगा। जिला के रेडी-टू ईट निर्माणकर्ता ईकाईयां प्रातः 9ः00 बजे से संध्या 6ः00 बजे तक अपना कार्य संचालित कर सकेंगी। जिले के सभी बैंकों को ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, अन्य सभी लेन-देन अथवा कार्यो हेतु अपने कार्यालयीन समय में खोलने की अनुमति रहेगी।  जिले मंे किसानों को खरीफ वर्श 2021-22 के लिए ऋण वितरण का कार्य किया जा सकेगा। जिसके लिए किसानों को एन पी एल तैयार करने आवश्यक दस्तावेज जैसे बी-1, ऋण पुस्तिका, ऋण मांग पत्र का प्राप्त करना एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर किसान का हस्ताक्षर हेतु आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को अनुमति दी जाती है। जिले के डाकघरों को महत्वपूर्ण डाक, पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी। गौण वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य तथा मनरेगा संबंधित समस्त कार्य की अनुमति होगी।

समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चॉवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी।  विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों तथा अंत्योष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यों के लिए अनुमति हेतु आवेदनकर्ता कार्यक्रम में षामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम सहित उनका पहचान पत्र/आधार कार्ड आवेदन में संलग्न करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम कोविड-19 का जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच में कोविड-19 पॉजीटिव पाये जाने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त कार्यक्रमों षामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस षर्त के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा आवेदनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। होटलों एवं रेस्टोरेंट रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी, किन्तु डायनिंग हॉल/रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट ऑनलाइन/टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता दंेगे।

होटलों एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय रात्रि 9ः00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक ही रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लघंन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंटस को नियमानुसार एक सप्ताह हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कर्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हॉस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। कन्टेमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु ब्ळ म.च्ंेे वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा। जरूरत मंदो को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/छळव्/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशो के तहत् एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी। सभी कार्यालयें सभी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों की षतप्रतिशत उपस्थित अनिवार्य होगी।

सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करेंगे। आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की षत पर अनुमति होगी। सभी निर्माण कार्य कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ चालू रखने एवं निर्माण संबंधित सामग्री के परिवहन की अनुमति दी जाती है। लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर खुले रहेंगे, किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लघंन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकान से नगद विक्रय की अनुमति दी जाती है। जिस हेतु समय प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 8ः00 बजे तक की होगी। प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन के साथ दुकाने पूर्णतः बंद रहेगीं तथा सोमवार से षनिवार तक होने वाली साप्ताहिक बाजारें सोशल डिस्टेंसिग के षर्तो के साथ चालू रहेंगी।

जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में षासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट षॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की अनुमति होगी।  प्रतिदिन रात्रि 08ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक नाईट कर्प्यू लागू रहेगा। जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड – 19 जांच तथा 45 वर्श से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड – 19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। व्यावसायिक संस्थानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर कोविड – 19 सैम्पलिंग टीम द्वारा कभी भी सैम्पलिंग की जा सकती है, संबंधित व्यक्तियों को सैम्पलिंग कराना अनिवार्य होगा, मोबाईल सर्विलेंस टीम भी समय-समय पर कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने हेतु भ्रमण पर रहेगी एवं उनके द्वारा नियमानुसार चालानी/दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिश्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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