नारायणपुर-जिले में लॉकडाउन अवधी/आगामी आदेष पर्यन्त डिलीवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन होम डिलीवरी तथा पिक-अप काउंटर से मदिरा प्रदाय करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा देषी मदिरा की फूटकर दुकानों में 01 जून 2021 संचालन का समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक नगद भुगतान उपरांत मदिरा प्रदाय करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। होम डिलिवरी/काउंटर बिक्री के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन के निर्देषांे का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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