रायपुर।छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों में आम एवं उप निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने कार्यक्रम जारी किया है।आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 जुलाई तक रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति ,26 जुलाई तक प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति एवं परीक्षण और 29 जुलाई तक जिला निर्वाचन कार्यालय से 1 जनवरी 2021 की स्थिति में विधानसभा वार तैयार की गई निर्वाचन नामवाली प्राप्त कर जनपद पंचायत वार भागों में वर्गीकृत कर 2 अगस्त जनपद पंचायत वार नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना है।
इसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में शामिल वार्डों का मौके पर मिलान व सत्यापन कर आधार पत्रक तैयार कर सूची में आवश्यक संशोधन का कार्य 7 अगस्त 2021 तक किया जाना है।जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 अगस्त तक प्रारंभिक निर्वाचक नामावली के आधार पत्रक अनुसार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीडीफ तैयार कर मुद्रण एवं जांच और इसके बाद 18 अगस्त तक चेक लिस्ट के अनुसार जांच में पाई गई त्रुटियों का सुधार कर ग्राम पंचायत वार पीडीएफ तैयार कर ,2 प्रतियां मुद्रण करवाकर और दोनों प्रतियों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवाना है।
इसके बाद जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जनपद पंचायत वार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली के मुद्रण हेतु अनुबंधित मुद्रणालयों को सौंपने का कार्य 21 अगस्त तक और 3 दिवस के भीतर 24 अगस्त तक जनपद पंचायतवार मुद्रित प्रारंभिक निर्वाचक नामावली को रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना है।इसके बाद अगले दिन 25 अगस्त को निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के संबंध में सूचना प्रारूप भेजने की कार्यवाही की जाएगी।
निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के कार्य की शुरुआत 28 अगस्त 2021 से की जाएगी।निर्वाचक नामावली पर दावे तथा आपत्तियां 8 सितंबर 2021 तक दोपहर तीन बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2021 निर्धारित की गई है। प्ररूप -क (1) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा व आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर व निराकरण की अंतिम तिथि 22 सितंबर रखी गई है।
दावे एवं आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुध्द आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर अपील की जा सकती है। इसके बाद ग्राम पंचायत वार अनुपूरक सूचियाँ तैयार कर उसका पी.डी.एफ मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को 1 अक्टूबर तक उपलब्ध कराना होगा।8 अक्टूबर तक अनुपूरक सूचियों को मुख्य सूची के साथ जोड़ने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 12 अक्टूबर 2021 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।