जोधपुर। द्वितीय श्रेणी शिक्षक से स्कूल व्याख्याता पद पर पदोन्नति में नया मोड़ आ गया है। राज्य सरकार ने 1 साल पहले बनाए नियम में ढील देते हुए निर्णय किया है कि व्याख्याता पद पर प्रमोशन के लिए जिस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।वही विषय ग्रेजुएशन में भी होना जरूरी नहीं है। सरकार ने 3 अगस्त 2021 से पहले पूर्व पीजी कर चुके या इस कोर्स में प्रवेश ले चुके शिक्षकों को छूट देने का फैसला कर लिया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया है। सोमवार को जस्टिस संदीप मेहता और कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी।
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