राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं? सांसदों को क्या-क्या मिलती है सुविधाएं? जानें सबकुछ

Shri Mi
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बिलासपुर।राज्यसभा (Rajya Sabha) की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं. इसके लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. ब्रिटिश समय में ही राज्यसभा यानी ऊपरी सदन का गठन किया गया था. तब इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था. राज्यसभा में कुल 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं. इस तरह राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं. इनमें से हर 2 साल में एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है, इसलिए उतनी सीटों के लिए चुनाव होते हैं. राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों से अलग है, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है.

             
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कौन बन सकता है सांसद?
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी शख्स को भारतीय नागरिक होने के साथ ही 30 साल का होना आवश्यक है. संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार उम्मीदवार को दिवालिया और कुछ अन्य वर्ग के लोगों को राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.

कौन देता है वोट?
राज्यसभा सदस्य के चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह आम आदमी वोट नहीं करता है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जन-प्रतिनिधि (विधायक) इन चुनावों में हिस्सा लेते हैं और वहीं वोट भी डालते हैं.  

कितनी सीटों पर हो रहे चुनाव?
10 जून को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि कांग्रेस 9 से 10 सीट जीत सकती है. वहीं, बीजेपी को 22 सीट मिलने के आसार हैं. जबकि, बाकी अन्य पार्टियों के पास जा सकती है. जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 11, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 6-6, बिहार की 5, कर्नाटक, आंध्र और राजस्थान की 4-4, ओडिशा और मध्य प्रदेश की 3-3, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा की 2-2, जबकि उत्तराखंड की एक सीट है.

कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव?
राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक फॉर्मूला होता है. किसी राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें खाली हैं, उसमें 1 जोड़ा जाता है, फिर उसे कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है. इससे जो संख्या आती है, उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है. मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है. इसमें 1 जोड़ा तो हो गया 12. यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है. अब 12 को 403 से भाग दिया तो संख्या आई 33.583333. जिसको 33 माना जाएगा. अब 33 में 1 को जोड़ा तो आया 34. यानी किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 34 वोटों की जरूरत होगी.  यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि एक विधायक एक से अधिक वोट डाल सकता है. ऐसे में वह उम्मीदवार को उसके वरीयताक्रम के अनुसार वोट कर सकता है.

क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? 
राज्यसभा के सदस्यों की हर महीने 1 लाख रुपये सैलरी मिलती है. इसके अलावा अगर सदस्य अपने आवास से ही ड्यूटी कर रहे हैं तो हर दिन 2 हजार रुपये का भत्ता भी मिलता है. काम से लिए सदस्य हवाई या रेलवे के अलावा किसी भी माध्यम से यात्रा करते हैं तो उसका खर्च सरकार देती है. इसके अलावा भी उसे ट्रेन के जरिए मुफ्त यात्रा का पास मिलता है. वह पत्नी या किसी सदस्य के साथ ही फर्स्ट एसी में मुफ्त सफर कर सकते हैं. इसके अलावा सदस्यों को दिल्ली में आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन और मेडिकल सुविधा भी मिलती है. रिटायर होने के बाद हर महीने 25 हजार रुपये पेंशन मिलती है. 

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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