जयपुर– मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 37 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को मुश्किल घड़ी में सम्बल मिल सकेगा।उल्लेखनीय है कि अनुकम्पात्मक नियमों के तहत सरकारी कार्मिक की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है।
गहलोत ने विलम्ब अवधि से आवेदन के 29, अधिकतम आयु सीमा के 4 तथा न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 4 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है। श्री गहलोत ने विगत करीब तीन साल की अवधि में अनुकम्पा नियुक्ति के 944 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की है। इस अवधि में 3374 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं।