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    ‘जीएसटीआर 3बी’ दाखिल न कर पाने वाले करदाताओं के लिए विलंब शुल्क माफ

    gst300x250नईदिल्ली।वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई को लागू किया गया था। जुलाई 2017 के लिए जीएसटी के भुगतान की अंतिम तिथि 25 अगस्त थी। जीएसटी का भुगतान केवल तभी पूरा हो पाता है जब देय कर की रकम को इलेक्ट्रॉनिक कैश/क्रेडिट लेजर (खाता-बही) से डेबिट (निकालना) कर लिया जाता है।अब उन सभी करदाताओं के लिए विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है  जो जुलाई के लिए ‘जीएसटीआर 3बी’ दाखिल नहीं कर सके थे।

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                             हालांकि, कर देनदारी का देरी से भुगतान पर देय ब्याज को माफ नहीं किया गया है।सभी करदाताओं द्वारा ‘जीएसटीआर 1’  को 5 सितंबर तक और सभी करदाताओं द्वारा ‘जीएसटीआर 2’  एवं ‘जीएसटीआर 3’  को क्रमशः 10 और 15 सितंबर तक दाखिल करना अनिवार्य है।‘जीएसटीआर 3बी’ में त्रुटियां करने वाले करदाता ‘जीएसटीआर 1-2-3’  में सही विवरण भर सकते हैं।

                               हालांकि, उन सभी करदाताओं से ब्याज लिया जाएगा जिन्‍होंने जुलाई के लिए अपनी पूरी कर देनदारी का भुगतान 25 अगस्‍त तक नहीं किया है।इसके अलावा,  ‘जीएसटीआर 3बी’ के साथ ‘जीएसटीआर 1-2’ के सिस्टम आधारित मिलान के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है। इसके लिए 01-09-2017 के परिपत्र (सर्कुलर) को देखें।

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