कलेक्टर को नोटिस,NGT ने उद्यान भूमि में भूखंड काटने के मामले में कलेक्टर को जारी किया नोटिस

Shri Mi
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भीलवाड़ा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेंट्रल जोन बेंच भोपाल ने राजस्थान के भीलवाड़ा में तीन लाख 17 हजार वर्ग फुट उद्यान की भूमि पर मिलीभगत कर नियमविरुद्ध भूखंड काटने के मामले में जिला कलेक्टर, नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद भीलवाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। भीलवाड़ा निवासी एवं पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की एनजीटी में उद्यानों में भूखंड बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर न्यायाधीश श्यो कुमार सिंह एवं एक्सपर्ट मेंबर डॉ सत्यवान सिंह गर्ब्याल ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर, नगर विकास न्यास व नगर परिषद भीलवाड़ा को नोटिस जारी कर आगामी 24 फरवरी को जवाब तलब किया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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