बिलासपुर। कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिएजिले में आम जनता के सार्वजनिक गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वार पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए जिले में लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। अब बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टोरंेट, ढाबा, बेकरी आईटम्स, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान, फूड डिलीवरी अधिकतम रात्रि 12 बजे तक संचालित हो सकेंगे।
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