नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी,कलेक्टर जनचैपाल,ब्लाॅक जनचैपाल व जिला स्तरीय जनचैपाल शिविर स्थगित

Shri Mi
7 Min Read

धमतरी।भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। वर्तगान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन धमतरी द्वारा गत 25 मार्च को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों सहित नगरपालिक निगम धमतरी के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुला रखने के लिए समय सीमा तय की है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह छः से रात नौ बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह आठ से रात दस बजे तक संचालित किए जाएंगे। टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात साढ़े 11 बजे तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे तथा पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

बताया गया है कि सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने दुकानांे के खुलने एवं बंद करने संबंधी समय-सीमा के फ्लैक्स को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना तथा सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। व्यवसायियों को अपनी दुकान और संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क के खरीददारी करने आए ग्राहकों को पहले मास्क का विक्रय अथवा वितरण के बाद अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय किया जा सके। प्रत्येक दुकान और संस्थान में स्वयं तथा आगंतुको के उपयोग के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। बाजार अथवा अन्य कोई क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के सभी व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का पालन करना होगा।

यदि किसी व्यवसायी द्वारा उक्त शर्तों में से किसी एक अथवा एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान अथवा संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। इस आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डित किया जा सकेगा। 

कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर ने आज सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत बैठक में उन्होंने आगामी आदेश तक सभी ब्लॉक तथा जिला स्तरीय जनचैपाल शिविर, कलेक्टर जनचैपाल स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 25 मार्च से धारा 144 लागू हो गई है। जिले में सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बैठक में निर्देशित किया कि विवाह, अंत्येष्टी, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रमों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 से अधिक लोगों की भीड़ ना रहे, यह सुनिश्चित् किया जाए।

सुबह 11 बजे से आहूत समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में कोविड 19 के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर बल दिया। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाके, सब्जी मंडी में पुलिस पेट्रोलिंग, एस.डी.एम. और नगरपालिक निगम आयुक्त को लाऊड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक करने निर्देशित किया, ताकि लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई की जाए और शासन द्वारा तय 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा शराब दुकानों के सामने भीड़ ना रहे, यह सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई करने भी कहा है।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि को-माॅर्बिड और कमजोर (वल्नरबल) श्रेणी के कोविड के मरीजों को किसी भी सूरत में होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही उन्होंने एक अप्रैल से 45 साल की आयु के सभी लोगों को टीका लगाने प्रेरित करने पर बल दिया तथा जिलेवासियों से अपील की कि बारी आने पर वे कोविड का टीका जरूर लगाएं। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया कि अगर वे फ्रंट लाइन वारियर, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज की श्रेणी में नहीं आते तो, अपरिभाषित श्रेणी के तहत कोविड का टीका लगा सकते हैं।

बैठक में कलेक्टर ने जनचैपाल शिविरों में मिले आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि अगले डेढ़ माह में सभी पात्र लोगों का पेंशन का प्रकरण बनाने और राशन कार्ड में नाम जोड़ने, काटने इत्यादि के लिए आवेदन लिया जाए। उन्होंने इसके लिए सभी गांवों में कार्रवाई करने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देश दिए। उन्होंने इस मौके पर फसल चक्र परिवर्तन के लिए कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास की जानकारी भी बैठक में ली। साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी और वर्मी खाद उत्पादन की जानकारी लेते हुए गोबर खरीदी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close