बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

Shri Mi
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बिलासपुर/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022-23 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए है।

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संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी, कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे। किसी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख या कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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