बिलासपुर-लॉकडाउन अवधि में जिले से बाहर जाने के लिये ई पास जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। घर बैठे आवेदकों को इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति दी जायेगी।जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए 14 अप्रैल की सुबह से 21 अप्रैल रात 12 बजे तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित है। इस अवधि में अत्यावश्यक सेवा के लिए बिलासपुर जिले से अन्य जिलों में जाने के लिए ई-पास की व्यवस्था की गई है।इसके लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक को ई-पास के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सीजी कोविड-19 ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के बाद आवेदक को स्वीकृति और या फिर अस्वीकृति की जानकारी दी जाएगी।
प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि शहर के भीतर आवागमन, जैसे अस्पताल आने-जाने, दवाई खरीदी, दूध पहुंचाने या वितरित करने, टिफिन सेवा देने, होम डिलीवरी से संबंधित सेवा के लिए लॉकडाउन में छूट है। इसके लिए अलग से ई-पास आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इसमें नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र पर्याप्त है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र एवं यात्रियों को जारी रेल टिकट अथवा वायुयान टिकट ई-पास के रूप में स्वीकार किया जाएगा। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर यात्रा का प्रयोजन बताया जाना आवश्यक होगा