ऑनलाइन शॉपिंग और ई कामर्स से होम डिलिवरी नहीं

Shri Mi
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बिलासपुर। सम्पूर्ण जिले को 6 मई की प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत स्थानीय आनलाईन शाॅप तथा ई-कामर्स सेवा, जैसे अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को होम डिलिवरी हेतु प्रदान की गई अनुमति को रद्द कर दिया गया है।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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