रायपुर।भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे उस भ्रामक समाचार ‘‘जिसमें कहा जा रहा है कि पासपोर्ट रखने वाले भारतीय अब अपना मतदान ऑनलाइन कर सकते हैं‘‘। इसका आयोग ने खण्डन करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी वर्ग के किसी भी मतदाता को ऑनलाइन मतदान करने की सुविधा नहीं दी गई है। इसमें विदेश में निवासरत भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जो अध्ययन अथवा व्यवसाय आदि के लिए भारत से बाहर रह रहे हैं।cgwall.com के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया में ऑनलाइन मतदान संबंधी एक भ्रामक समाचार प्रसारित हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, कि पासपोर्ट रखने वाले भारतीय अब अपना मतदान ऑनलाइन कर सकते हैं।
इसके लिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) की लिंक का भी उल्लेख किया जा रहा है। इसमें यह भी बताया जा रहा है, कि ऐसे मतदाता अपना नाम वेबसाइट में पंजीकृत कराएं। यह पूर्णतः गलत है।
इस भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी भारतीय नागरिक जिसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं, वे वेबसाइट के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। अलग-अलग मतदाता के वर्ग के लिए भिन्न फार्म नियत हैं।
इसमें ऑनलाइन मतदान हेतु किसी भी प्रकार के पंजीयन जैसी कोई सुविधा नहीं है।कतिपय लोगों द्वारा इस प्रकार भ्रामक जानकारी प्रसारित किए जाने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने आम लोगों को इससे आगाह/सावधान रहने का आग्रह किया है।आयोग ने अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in तथा राष्ट्रीय मतदाता सर्विस पोर्टल www.nvsp.in में सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन मतदान की कोई सुविधा फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग ने उपलब्ध नहीं कराई है।आयोग ने कहा है कि भारतीय मतदाता तथा प्रवासी भारतीय मतदाता दोनों ही प्रकार के मतदाता को मतदान तिथि में उनके लिए नियत मतदान केन्द्र में जाकर ही मतदान करने की पात्रता है।
ज्ञातव्य है कि प्रवासी भारतीय नागरिक जो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा इससे अधिक आयु के हैं एवं उनके नाम पूर्व से ही मतदाता सूची में दर्ज हैं या दर्ज नहीं हैं, वे भी फार्म-6 (ए) का उपयोग कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की कार्यवाही कर सकते हैं।