OPS:पुराने Pension के लिए विकल्प अनिवार्य, कार्मिक संपदा के Website में अपलोड करने के निर्देश

जांजगीर-चांपा/ छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण निर्णय के तहत 01.11.2004 से 31.3.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेंशन संचालनालय पृथक से स्थापित किया गया है जिससे कर्मचारियों को विशेष सुविधा मिलेगी। संचालक पेंशन के निर्देश के आधार पर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर जांजगीर द्वारा जांजगीर कोषालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय सीमा मे ओपीएस या एनपीएस मे रहने के लिये विकल्प अपने कार्यालय मे जमा कराने एवं कार्मिक सम्पदा मे अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
साथ ही प्रत्येक दिवस का प्रोग्रेस रिपोर्ट जांजगीर कोषालय मे उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी पी आर महदेवा द्वारा बताया गया कि विकल्प के लिये निर्धारित प्रपत्र समस्त डीडीओ को पूर्व मे ही उपलब्ध कराया जा चुका है तथा कार्मिक सम्पदा मे विकल्प अपलोड करने हेतु कार्मिक संपदा एण्ड मास्टर एंट्री एण्ड सलेक्शन फॉर एनपीएस/ओपीएस का ऑप्शन दिया जाना बताया गया है।
संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने कार्यालय से इसे अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी को विकल्प अपलोड करने मे कोई परेशानी हो तो संजय बंजारे डाटा एन्ट्री आपरेटर से मोबाईल नम्बर 9301731254 से सम्पर्क किया जा सकता हैं। ध्यान रहे एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। समय सीमा मे कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।