OPS Update: पुरानी Pension योजना लागू होने पर मृत्यु/अशक्तता के प्रकरण में परिवार पेंशन/अशक्त पेंशन भुगतान को लेकर वित्त विभाग का पत्र जारी

Shri Mi
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OPS Update / 01-11-2004 से 31-03-2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन. पी. एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। उक्त अवधि में शासकीय सेवक क/मृतक शासकीय सेवक के मामलों में मृतक के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी के द्वारा विकल्प प्राप्त करने एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु वित्त निर्देश- 03/2023 जारी किया गया है। उक्त व्यवस्था में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक /मृत शासकीय सेवकों के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी के प्रकरणों में उन्हें पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के संबंध निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी कियें गए है।
OPS Update: पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक /मृतक शासकीय सेवक के मामलों में मृतक के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी से कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं राशि के संमायोजन हेतु सहमति पत्र प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त विकल्प प्रस्तुत करने वाले शासकीय कर्मचारी के द्वारा PRAN खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि का पृथक-पृथक चालान शासकीय कोष में जमा किया जाएगा। जमा की गई राशि के चालान की प्रति प्राप्त करने के बाद ही पेंशन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी। वित्त विभाग का विस्तृत निर्देश देखने ,नीच पेज पर क्लिक करे।और अगला पन्ना पढ़ने तीर का निशान जरूर दबाये।
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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