OPS।बलरामपुर/ जिला कोषालय अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके तहत शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने या नई पेंशन योजना में यथावत बने रहने संबंधी विकल्प भरना होगा।
Join Our WhatsApp Group Join Now
उन्होंने जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को जो राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त हुए हैं वे पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने या नई पेंशन योजना में यथावत बने रहने संबंधी विकल्प 24 फरवरी 2023 तक अपने आहरण संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करने को कहा है।