बिलासपुर—शासन ने आदेश जारी कर रात्रि दस बजे तक शराब बेचे जाने की अनुमति दी है। अब सभी शराब दुकानें, बार, रेस्टारेन्ट क्लब दस बजे तक खुलेंगे। मदिरा प्रेमी यहां पहुंचकर शराब का आनन्द उठा सकते हैं। शासन ने यह भी स्प्ष्ट किया है कि विदेशी मदिरा की डिलेवरी यथावत रहेगी।आबकारी प्रशासन ने मदिरा दुकान, रेस्टारेन्ट, बार, क्लब के लिए नया गाइड लाइन जारी किया है। प्रशासन ने सभी जिला कार्यालयों को आदेश जारी कर बताया है कि प्रदेश की सभी मदिरा दुकानों से फुटकर शराब बिक्री की नरगद अनुमति दी जाती है।शासन के आदेशानुसार फुटकर मदिरा दुकानों, रेस्टारेन्ट बार, क्लबों को रात्रि दस बजे तक संचालित किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी।शासन ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि क्लब,बार, रेस्टारेन्ट और शराब दुकान संचालन के दौरान प्राथमिकता के साथ कोरोना प्रोटोकाल का पालन किया जाना जरूरी होगा।
शराब प्रेमियों की मौज..शासन का आदेश..रात्रि 10 बजे तक खुलेंंगी दुकानें..फुटकर बिक्री समेत होम डिलेवरी की व्यवस्था
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