हाईकोर्ट का आदेश…एएसआई का एक पद रखें सुरक्षित..सरजूराम को राहत..पदोन्नति का मामला

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-हाईकोर्ट की डबल बैंच ने राज्य शासन और पुलिस विभाग को एएसआई पद पर होने वाली पदोन्नति में एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी के डिवीजन बैंच ने आदेश रायपुर जिले में पदस्थ हेड कांस्टेबल सरजू राम यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया। याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अनादि शर्मा ने किया।
 
             एएसआई पद पर होने वाली पदोन्नति मामले की सुनवाई पहले  22 अप्रैल को जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई थी। एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कांस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति की सूची प्रकरण में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।
 
                  एकल बैंच के आदेश के बाद अधिवक्ता अनादि शर्मा के जरिए सरजूराम यादव ने डबल बैंच में अपील किया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनादि शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को  वर्ष 2017 में एक वर्ष के लिए ” दीर्घ शास्ति ” एक वेतनमान में असंचयी प्रभाव से कमी की सजा, सिविल सर्विस ( वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) 1966 के नियम 10 के अंतर्गत छोटी सजा की श्रेणी में आता है।
 
                 अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि पदोन्नति परीक्षा से एक दिवस पहले जारी हुई योग्यता सूची में अपीलार्थी का नाम जारी नहीं किया गया । जबकि इसके पहले याचिकाकर्ता का  दावा आपत्ति निराकरण के बाद नाम योग्यता सूची में जोड़ा गया था।
 
             बावजूद इसके याचिकाकर्ता का नाम पृथक किया गया। सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। डिवीजन बैंच ने एकल बैंच के फैसले के खिलाफ पेश प्रकरण किए गए मामले में सभी तर्कों को गंभीरता से लिया। याचिकाकर्ता के हित में   सहायक उप निरीक्षक यानि  का एक पद सुरक्षित रखने का निर्णय दिया है।
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