मेरा बिलासपुर

अन्यथा व्यापारियों पर लगाया जाएगा आर्थिक दण्ड.. उपायुक्त ने बताया..लगातार मिल रही है शिकायत

बिलासपुर—जीएसटी बिल जारी नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जीएसटी कार्यालय में जीएसटी भुगतान को लेकर  कार्यशाला के दौरान उपस्थित लोगों को शासन के निर्देशों के बारे में बताया गया। इस दौरान जीएसटी के कर्मचारी अधिकारी समेत सीए एसोसिएशन, अधिवक्ता, टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य मोजूद थे। 
 
                   जीएसटी उपाय़ुक्त कार्यालय में जीएसटी विभाग ने विशेष  एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को जीएसटी भुगतान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। कार्यशाला के दौरान बताया गया कि जीएसटी युक्त बिल जारी नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जीएसटी विभाग ने इसके लिए विभिन्न स्तरों पर जांच टीम का गठन किया है।
 
               विभाग ने कानून लागू होने के बाद बारंबार जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों को जीएसटी युक्त बिल उपभोक्ताओं को जारी करने को कहा है। राज्य कर उपायुक्त कार्यालय में इस बात को लेकर सीए एसोसिएशन, कर सलाहकार अधिवक्ता, टेक्स बार एसोसिएशन की कार्यशाला आयोजन भी किया गया है।
 
                 उपायुक्त ने कहा कि जीएसटी कानून लागू होने के बाद  से कई व्यापारियों ने जीएसटी बिल जारी नहीं किया है। विभाग को आम जनता से लगातार शिकायतें मिल रही है। ग्राहकों से जीएसटी बिल लेने अथवा नहीं लेने का विकल्प पूछा जा रहा है। बिल की मांग किये जाने पर कच्चा चिठ्ठा या फिर एस्टीमेट उपलब्ध कराया जा रहा है।
 
                     मामले में कई शिकायतें उपभोक्ता मंच तक पहुंची है। उपायुक्त ने बताया कि सभी व्यापारियों को आने वाले त्योहारी सीजन के व्यापार को देखते हुए जीएसटी नियमों का पालन करे। दो सौ रूपये से अधिक के बिल पर मानक बिल जारी करें । अन्यथा 20 हजार रूपये की पेनाल्टी देना होगा। व्यवसाय स्थल पर जीएसटी नम्बर अथवा पंजीयन प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर 25 हजार रूपये पेनाल्टी लगाया जाएगा।


Back to top button
close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker