आधार से पैन लिंक करने की बढ़ी समय सीमा, जानें क्या है आखिरी तारीख़

Shri Mi
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दिल्ली।सरकार ने एक बार फिर से पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह अहम फैसला किया गया है। अब आप 30 जून की बजाय 30 सितंबर तक पैन से आधार को लिंक करवा सकते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। ठाकुर ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए टैक्स कटौती की भी जानकारी दी है।बता दें कि पहले सरकार ने कहा था कि यह पैन से आधार को लिंक करने का आखिरी मौका है। इसकी मियाद 30 जून को ही खत्म हो रही थी। हालांकि कोरोना को देखते हुए एक बार फिर लोगों को राहत दी गई है। बता दें कि अगर कोई पैन से आधार को लिंक नहीं करता है तो उसे सेविंक अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर 20 फीसदी का टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा सेविंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी रुक सकता है।

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यह भी कहा जा रहा था कि अगर आखिरी तारीख तक कोई पैन को आधार से लिंक नहीं करेगा तो यह काम ही नहीं करेगा यानी डीऐक्टिवेट हो जाएगा। अगर किसी के अकाउंट पर 10 हजार से ज्यादा ब्याज मिलता है तो 20 फीसदी टैक्स भी देना पड़ सकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और उन्हें मदद राशि दी गई है, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यह राशि 10 लाख से कम होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कोई कोरोना मरीज के इलाज के लिए भुगतान करेगा, उसे टैक्स में छूट दी जाएगी। वित्त राज्य मेंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोग कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगार हो गए। जो लोग कोरोना की चपेट में आ गए उन्हें इलाज भी करवाना पड़ा। ऐसे में अगर कोई कंपनी परिवार को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट करती है तो उस रकम पर वित्त वर्ष 2019-20 और 2021-22 के लिए टैक्स नहीं देना होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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