बिलासपुर—-परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक भूमिअधिग्रहण पर रोक लगा दिया है। मामले में अब सुनवाई 8 जनवरी को होगी।
याचिकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि राजस्थान सरकार की कम्पनी के लिए कोल बेयरिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण को गलत है। राजस्थान विद्युत निगम ने परसा कोल ब्लाक से कोयला खनन के लिए अडानी कम्पनी को ट्रांसफर किया है। मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन.के चन्द्रवंशी की खण्डपीठ ने परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई किया। केन्द्र और राज्य सरकार को मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने को कहा।
जानकारी देते चलें कि सरगुजा और सूरजपुर स्थित परसा कोल ब्लॉक के भूमि अधिग्रहण को हरिहरपुर साल्ही और फतेपुर गांव के निवासी मंगल साय,ठाकुर राम और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में 9 अप्रैल 2021 को राज्य शासन और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया गया था। लेकिन आज दिनांक तक केन्द्र सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।
जबकि हाईकोर्ट ने बीते 27 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान जवाब के लिए 6 सप्ताह का समय अन्तिम रूप से दिया था ।
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