घोषित कंटेनमेंट जोन के आदेश में आंशिक संशोधन,शर्तो के अधीन वाहन विक्रय के लिए स्टैण्ड-एलोन शो-रूम संचालन की अनुमति

Shri Mi
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मुंगेली।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस एल्मा ने दंड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंगेली जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई को मध्य रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शर्तो के अधीन अब वाहन विक्रय हेतु स्टैण्ड-एलोन शो-रूप संचालन की अनुमति दी गई है। जारी संशोधित आदेश के तहत शो-रूम का संचालन रविवार को छोडकर अन्य दिवस में प्रातः 11 बजे से शाम 05 बजे तक ही किया जा सकेगा। शो-रूम परिसर में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु माॅस्क तथा शो-रूम में कार्यरत् कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना एवं लोगों में जागरूकता हेतु शो-रूम परिसर  में पोस्टर, बेनर लगाना अनिवार्य होगा।

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शो-रूम में कार्यरत् सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 की जाॅच तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। शो-रूम में कार्यरत् कर्मचारियों एवं उपस्थित होने वाले ग्राहकों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। शो-रूम में फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन अथवा जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु शो-रूम को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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