रायपुर।कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु किए जा रहे उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है।खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जिन सेवाओं को आवश्यक सेवायें घोषित किया गया है। उनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भण्डारण में आवश्यक सामग्रियों जैसे बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन, भण्डारण और वितरण को इसमें शामिल किया गया है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
इसी तरह राज्य सरकार ने खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत उपार्जित धान की मिलिंग एवं भण्डारण के लिए लोडिंग-अनलोडिंग एवं परिवहन, धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. पम्पों, प्रदाय इकाईयों द्वारा पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. प्रदाय, एल.पी.जी. (घरेलु तथा व्यवसायिक) को इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सेवा जो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक घोषित किया जाएगा को इसमें शामिल किया गया है।
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