लॉज में नाबालिग आदिवासी युवती के साथ पकड़ाया…पास्को और 376 का अपराध दर्ज…जेल गया आरोपी

BHASKAR MISHRA
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PENDRA THANAबिलासपुर– लॉज संचालक की शिकायत पर पेन्ड्रा पुलिस ने एक व्यक्ति को नाबालिग आदिवासी युवती के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी राजबीर दुग्गा के खिलाफ 376 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। नाबालिग आदिवासी युवती मरवाही की रहने वाली है।

             
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                          पेन्ड्रा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संगम लाज कर्मचारियों की सूचना पर राजवीर सिंह दुग्गा को नाबालिग आदिवासी युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में लाज के कमरे से पकड़ा गया है।  आरोपी राजबीर सिंह दुग्गा उत्तरप्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। पिछले एक साल से पेन्ड्रा स्थित संगम लाज में रहता है। जबकि नाबालिग युवती मरवाही की रहने वाली है।

              पुलिस ने बताया कि राजबीर सिंह दुग्गा स्टील रेलिंग का काम करता है। काम के चक्कर में उसका जगह जगह आना जाना होता है। इसी दौरान उसकी पहचान मरवाही की एक नाबालिग युवती से भी हुई। शनिवार को नाबालिग आदिवासी युवती बड़ी बहन से मिलने बिलासपुर आयी थी। जब वह मरवाही जाने के लिए निकली तो उसकी मुलाकात राजबीर सिंह दुग्गा से हो गयी। जान पहचान होने के कारण राजबीर ने युवती को बताया कि वह भी पेन्ड्रा जा रहा है। मोटरसायकल पर बैठ जाए…मरवाही छोड़ देगा।

                             शनिवार की देर रात दोनो पेन्ड्रा स्थित संगम लाज पहुंचे।लाज कर्मचारियों ने युवती को कमरे में रखने से मना कर दिया। दुग्गा ने बताया कि पिछले एक साल से लाज में रहता हूं। कभी किसी लड़की को लेकर नहीं आया। ना ही उसके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत ही है। लडकी जान पहचान की है। रात्रि अधिक होने के कारण खाने खिलाने लॉज लेकर आया हूं। इसके बाद लड़की को छोड़ने मरवाही जाएगा। लाज कर्मचारियों लडकी के साथ दुग्गा को कमरे में जाने दिया। कर्मचारियों ने दोनों का काफी देर तक कमरे से बाहर निकलने का इंतजार किया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी।

                                             मामले की जानकारी मिलते ही पेन्ड्रा पुलिस शनिवार की रात संगम लाज पहुंची। कमरे में राजबीर दुग्गा और नाबालिग युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। पुलिस ने दोनों को थाना लाकर पूछताछ की। सुबह लड़की की मां भी थाना पहुंच गयी। मां और नाबालिग लड़की की शिकायत पर पेन्ड्रा पुलिस ने 376,पास्को एक्ट 4,5 और एसटी एससी की धारा 3-10 के तहत अपराध दर्ज कर राजबीर को गिफ्तारी  की। रविवार को कोर्ट में पेश करने के बाद राजबीर दुग्गा को जेल भेज दिया गया है।

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