दिल्ली।Life Certificate : देशभर में करोड़ों की संख्या में पेंशनर्स हैं, जिन्हें हर साल 30 नवंबर से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है. पेंशनधारक को इसे (लाइफ सर्टिफिकेट) अपने पेंशन अकाउंट में सब्मिट कराना होता है. दरअसल यह एक तरीके का प्रमाण पत्र है कि पेंशन भोगी अभी जिंदा है. इसलिए अगर आप भी पेंशन ले रहे हैं. या फिर आपके परिवार में कोई पेंशनधारक है. तो बेहद जरूरी है कि आप 30 नवंबर से पहले ही उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें. नहीं तो आपकी पेंशन रूक सकती है.
30 नवंबर से पहले जमा कराएं लाइफ सर्टिफिकेट
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के कई तरीके हैं, जिसके माध्यम से पेंशनर्स अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र अपने पेंशन अकाउंट में जमा करा सकते हैं. इसके अलावा अपने पास के आधार सेंटर या किसी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आप लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं.
डिजिटली भी जमा करा सकते हैं सर्टिफिकेट
इसके अलावा पेंशनर्स चाहे तो यह सर्टिफिकेट डिजिटली भी सब्मिट कराया जा सकता है. इसमें सर्टिफिकेट को आधार पर आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम के जरिए ऑनलाइन जमा करते हैं. ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सबसे पहले पेंशनर्स को https://jeevanpramaan.gov.in की वेबसाइट पर जाना है. जिसके बाद ही Get a Certificate ऑप्शन को चुनते ही लिंक डाउनलोड करना है. उसके बाद आपको पेंशनर्स का आधार नंबर, नाम, फोन नबंर और पेंशन से जुड़ी जानकारी देनी भी देनी है. आधार के जरिए ऑथेन्टिकेट होने के बाद पेंशन लेने वाले फोन पर लाइफ सर्टिफिकेट आईडी आएगी. जिसके तुरंत बाद ही पेंशनधारक लाइफ सर्टिफिकेट आईडी देकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.
पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी
दरअसल पेंशन धारकों को पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत ही पेंशन भुगतान के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) या फिर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है. हर साल पेंशनधारकों को लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना ही होता है. इससे पेंशन मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती. अगर आप को भी पेंशन मिलती है. या फिर आपके परिवार में कोई पेंशनधारक है तो आपको समय रहते अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना है. वरना आपकी पेंशन रूक सकती है.