बिलासपुर—जस्टिस गौतम भादुड़ी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मुख्य अभियंता की स्थानातंरण को लेकर दायर याचिका पर पीडब्लडी सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीडी साय के स्थानांतरण पर स्थागन आदेश भी दिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़़ी की एकल पीठ में लोक निर्माण विभाग जगदलपुर बस्तर मुख्य अभियंता पीडी साय की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सायक को ,स्थानान्तरण पर स्थगन देते हुए पीडब्लूडी विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर 4 सफ्ताह में जवाब मांगा है।
जानकारी देते चलें कि पीडी साय वर्तमान में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जगदलपुर में पदस्थ है। साय का स्थांतरण जगदलपुर से महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ सड़क निगम रायपुर में किया गया। साय ने हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दुबे ,शांतम अवस्थी के माध्यम से उच्च न्यायालय में स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी। बताया कि 15 सितंबर को जारी स्थांतरण आदेश विधि विरुद्ध है। क्योकि उनका स्थांनांतरण सड़क निगम में किया गया। कंपनी का गठन अधिनियम के अनुसार हुआ है। स्थांतरण से पहले उनसे सहमति नही ली गयी। चूंकि सड़क निगम उनका कैडर विभाग नही है। ,सड़क निगम के सेटअप में भी लिखा है कि प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाएंगे। उनकी जगह जिनका स्थानांतरण हुआ है वह उस पद के योग्य नही है।
दोनों अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि राज्य से जारी परिपत्र के अनुसार जब तक वरिष्ठ अधिकारी पदस्थ है। किसी कनिष्ठ को पदस्थ नही किया जा सकता है। जानकारी देते चले कि सरकार के सचिव ने स्थांनांतरण उच्चाधिकारियों के इशारे पर किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्थगन देते हुए लोक निर्माण विभाग सचिव से 4 सफ्ताह में जवाब मांगा है।