रेलवे की एमएसटी में लोचा..? पैसेंजर में देना होगा मेल का किराया..एक्सप्रेस में नहीं कर सकेंगे यात्रा

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर मंथली सीजन टिकट यानि एमएसटी जारी करने का आदेश दिया है। आदेश को 23 जनवरी से अमल में लाया जाएगा।
 
        कमर्शियल ऑफिसर रेलवे जोन कार्यालय से जारी आदेश में जोन क्षेत्र में एमएसटी जारी करने के लिए कहा गया है। एमएसटी अनारक्षित श्रेणी की ट्रेनों के लिए ही लागू होगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यात्रियों को मेल और एक्सप्रेस के भाड़े की दर के अनुसार एमएसटी का भाड़ा देना होगा।
 
                      मामला साफ है एमएसटी सिर्फ लोकल ट्रेनों के लिए जारी किया गया है।  इसकी वजह जोन की सारी ट्रेनें रिजर्वेशन आधारित चल रही है। यूटीएस के  मेल और एक्सप्रेस की टिकट जारी किए जाते हैं। लेकिन ट्रेन में इन्हें मान्य नहीं किया जाता।
 
       आदेश में रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया है कि मंथली सीजन टिकट सुपरफास्ट ट्रेनों में लागू होगा या नहीं। रेलवे ने अपने आदेश में  स्पष्ट जरूर किया है कि एमएसटी का भाड़ा मेल और एक्सप्रेस के अनुसार होगा।  लेकिन टिकट अनारक्षित ट्रेनों के लिए मान्य नही होगी।
 
              ऐसे में कहना लाजमी होगा कि मंथली सीजन टिकट पहले से भी महंगे दर पर मिलेंगे।  केवल लोकल ट्रेनों में ही यह आदेश लागू होगा। आदेश के बाद लोगों ने बताया कि रेलवे जोन को चाहिए  कियात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए खाली दौड़ रही गाड़ियों में यात्रियों के आने जाने के लिए सामान्य दिनों की भांति मासिक सीजन टिकट जारी करें।

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