रेलवे को हाईकोर्ट से नोटिस..2 सप्ताह में देना होगा जवाब..जनहित में सुनवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-हाईकोर्ट ने पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाए जाने को लेकर रेलवे से जवाब मांगा है।कोर्ट ने जवाब दो सपताह में पेश करने को कहा है।हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने नियमित पैंसेंजर ट्रेन नहीं चलाए जाने के खिलाफ पेश जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर रेलवे से जवाब मांगा है। रेलवे को दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।कोविड 19  महामारी को रोकने रेल प्रशासन ने मार्च 2020 से नियमित गाड़ियों की परिचालन बंद कर दिया है। इसी क्रम में पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन को भी बंद किया गया है। इन गाड़ियों के स्थान पर रेलवे प्रशासन स्पेशल गाड़ियों को चला रहा है। इतना ही नहीं स्पेशल गाड़ियों का किराया भी डबल कर दिया गया है।
 
                मामले के खिलाफ अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दाखिल कर सुनवाई की मांग की।  गुरुवार को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डीबी में सुनवाई हुई। डीबी ने कोरबा, रायगढ़, महासमुंद के लिए कोई भी पैसेंजर ट्रेन नही चलाये जाने पर रेलवे को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

 

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