अब ये जिला हुआ ‘अनलॉक’, शराब दुकान समेत सभी व्यापारिक संस्थान खोलने की मिली अनुमति

Shri Mi
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रायपुर। छत्तीसगढ़ अब धीरे-धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहा है. बेमेतरा के बाद राजनांदगांव जिले में भी लॉकडाउन के आदेश को निरस्त कर दिया गया है. जिले में कल से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे. कोरोना संक्रमण दर में कमी को देखते हुए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नया आदेश जारी किया है. यह फैसला जिले में कोरोना पॉजिटिव दर कम होने के कारण लिया गया है. जिले में शराब दुकान समेत सभी व्यापारिक संस्थान कल से खुलेंगे.

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जानें क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ?

  • जिले में अनलॉक के दौरान सभी व्यापारिक संस्थानों और शराब दुकान का संचालन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा. इसके बाद सुबह तक सभी गतिविधियां बंद रहेगी.
  • किसी भी व्यवसायी के घर में यदि कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. यदि मौके पर दुकान खुला पाया गया, तो दुकान सील कर जुर्माना लगाया जाएगा.
  • सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण और विक्रय के लिए मास्क रखना होगा. दुकान में कार्यरत कर्मचारियों और ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा. सभी पात्र व्यवसायियों और उनके कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा. सभी का टीकाकरण प्राथमिकता से कराया होगा.
  • आगामी आदेश तक राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी. बार्डर और रेल्वे स्टेशन पर आने वाले लोगों की कोरोना जांच प्रक्रिया जारी रहेगी.
  • ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजार पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे.
  • होटल, रेस्टोरेट केवल टेक अवे (पार्सल), जोमेटो, स्वीगी और अन्य माध्यम से होम डिलिवरी रात 10 बजे तक होगी. पूर्व से होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं ही दे सकेंगे.
  • ठेले, गुपटी के माध्यम से चाय-नाश्ता, गुपचुप, चाट, पान ठेला और फास्टफूड का विक्रय करने वाले व्यवसायी शाम 5 बजे तक टेक अवे (पार्सल) सुविधा दे सकेंगे. दुकान पर ग्राहकों को बैठाकर नहीं खिलाएंगे.
  • सभी नागरिकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन, मास्क और सैनेटाइजर का उपयोग आवश्यक होगा.
  • सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स आगामी आदेश तक बंद रहेंगे.
  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
  • विवाह कार्यक्रम और वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है. इसी प्रकार अत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है.
  • जिले के समस्त शासकीय कार्यालय अपने निर्धारित समय पर सामान्य रूप से खुलेंगे.

बता दें कि राज्य सरकार ने 24 मई को जारी निर्देश में कहा था कि 8% या 8% से कम सकारात्मकता दर वाले सभी जिले में सभी बाजारों और दुकानों, शोरूम, मॉल आदि को बिना किसी रोस्टरिंग या प्रतिबंध के खोलने की अनुमति मिलेगी. सभी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा.

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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