रायपुर।रायपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी विभिन्न योजनाओं में भूखंड, भवन व अन्य बकायादारों व्दारा एक मुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी है. यह छूट 27 अप्रैल 2018 तक मिलेगी. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.डी. कावरे ने बताया कि गत दिनों संचालक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भूखंड व भवन इत्यादि के आवंटिति जिन से लगभग 20 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली किया जाना है. ऐसे बकायादारों को एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाए।उल्लेखनीय है कि सरचार्ज राशि में ऐसी छूट देने के बाद आवंटिति काफी संख्या में अपनी बकाया राशि का भुगतान कर इसका लाभ लेते हैं।
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