जशपुर नगर।छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन जशपुर ने गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत कर वेतन भुगतान के संबंध में कलेक्टर जशपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर को ज्ञापन सौंपा । जिलाध्यक्ष विनोद गुप्ता एवं महामंत्री संजीव शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन नियतन संबंधी निर्देश,संदर्भित आदेश की कंडिका-15 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि यात्रा भत्ता,अवकाश यात्रा सुविधा तथा अन्य सुविधायें जो मूलवेतन से जुड़ी हुई थी,पूर्व के वेतन संरचना के आधार पर ही देय होगी।इसी प्रकार अन्य भत्ते जैसे गृहभाड़ा भत्ता,अनुसूचित क्षेत्र भत्ता तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता वेतन पुनरीक्षण के पहले के वेतन संरचना में लागू दरों पर भुगतान होंगे।
1 जनवरी 2016 के स्थिति में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण के बाद प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि के समय भले ही छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017(7 वाँ वेतनमान) के वेतन मैट्रिक्स के अगले कोष्टिका का वेतन स्वीकृत हुआ था।लेकिन गृहभाड़ा भत्ता सहित उपरोक्त उल्लेखित अन्य भत्तों का नियतन, वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (7 वाँ वेतनमान) के विद्यमान मूलवेतन का पहले के वेतन संरचना अथार्त छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 (6 वाँ वेतनमान) के मूलवेतन में प्रतिवर्ष 3 % वेतनवृध्दि के पश्चात प्राप्त वेतन पर भुगतान,तत्समय लागू दरों पर किया जाना था। जोकि नहीं किया गया है।
जिला कोषाध्यक्ष अवनीश पांडेय एवं जिला उपाध्यक्ष एलन साहू के द्वारा समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को पात्रता अनुसार वेतन भुगतान करने के लिए शीघ्र निर्देशित करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया।