वकीलो को राहत राशि और मृत्यु दावा..हाईकोर्ट में आवेदन पेश..अधिवक्ता ने बताया..अभी तक नहीं बनीं योजना..मुसीबत में अधिवक्ताओं का परिवार

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—–याचिकाकर्ता राजेश केशरवानी ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि राज्य विधिक परिषद को आदेश दिया जाए कि आपदा काल में अधिवक्ताओं को राहत राशि प्रदान किया जाए।
 
                     बताते चलें कि राजेश केशरवानी ने वकीलों को राहत राशि दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिक फ़ाइल किया है। राजेश केशरवानी के वकील संदीप दुबे ने हाईकोर्ट से याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की है। संदीप दुबे ने हाईकोर्ट से राज्य विधिज्ञ परिषद को निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है। उन्होने कोरोना काल मे मृत अधिवक्ताओ का मृत्यु दावा और आपदा में राज्य के जरूरतमंद अधिवक्ताओ को राहत राशि समेत 50 हजार की चिकित्सा व्यय समेत राहत राशि  दिए जाने की मांग की है।
 
            संदीप दुबे ने बताया कि मामले में राजेश केशरवानी ने पिछले कोरोना काल मे एक जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। उच्च न्यायालय के खंडपीठ मुख्यन्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायाधीश पी पी साहू ने बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार को निर्देश दिया था। इसके बाद बीसीआई ने 45 लाख और स्टेट बार ने 20 लाख रुपये वकीलो के मदद के लिए जारी किए थे। कोरोना के दूसरे में भी फिर वही स्थिति निर्मित हो गयी है। वर्तमान स्थिति पूर्व से कहींज्यादा गंभीर है।
 
              संदीप ने जानकारी दी कि उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश को अभी तक स्टेट बार ने राहत राशि के लिए कोई योजना नही बनाई है। जिससे वकीलो को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 59 वकीलो का मृत्यु हो चुकी है। लेकिन दावा भी जारी नही किया जा रहा है।
 

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